इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी धोखाधड़ी मामले में ईडी, एसएफआईओ और आर्थिक अपराध शाखा को कड़ी फटकार लगाई है। कहा कि डेढ़ साल तक कुछ भी नहीं किया गया। वहीं, तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें ईडी पर भरोसा नहीं रहा।
निवेशकों के फंसे धन की बरामदगी क्यों नहीं की गई। अभियुक्तों पर चार्जशीट से हल निकलने वाला नहीं है। मुख्य आरोपी एजेंसियों की पकड़ से दूर है। बैंकों के जरिये 147 खातों में लेनदेन के बावजूद उनकी जांच नहीं की गई। एसएफआईओ खानापूरी कर रही। कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर से हलफनामा मांगा है कि विवेचना अप टू मार्क क्यों नहीं है। बैंकों के जरिये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और ईडी आंख मूंदे बैठी है। खाताधारक अपराधी पकड़े नहीं जा रहे। याचिका की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने श्रीराम राम की याचिका पर दिया है।