प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका में उठाये गए बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 12मई को होगी।
अधिवक्ता सुनील चौधरी ने ईमेल से जनहित याचिका दाखिल कर शराब की दुकानें बंद करने की मांग की है। याचिका पर संज्ञान लेकर मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में कोरोना महामारी के चलते लाक डाउन में शराब की दुकानें खोलने को आत्मघाती करार देते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की गयी है। याची का कहना है कि यदि आर्थिक कारणों से शराब बिक्री जरूरी हो इसे आन-लाइन ,होम डिलीवरी सिस्टम से बेचा जाय।हाल के दिनों में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ ने लाक डाउन के नियमो की धज्जियां उड़ा दीं, जिससे महामारी से फैलने की आशंका व्याप्त हो गयी है।