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हाइकोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल करेगा बार कौंसिल

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प्रयागराज। उ प्र बार कौंसिल ने लाक डाउन में परेशान वकीलों को आर्थिक सहायता देने के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा पारित आदेश में संसोशन के लिए याचिका दाखिल करेगा। कौंसिल का मानना है कि हाइकोर्ट के आदेश में अस्पष्टता है जिनकी वजह से उसे न्यासी समिति से धनराशि मिलने में बाधा है। मदद के वितरण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस मामले को लेकर कौंसिल के सदस्यों की रविवार को दुबारा बैठक हुई ।हरिशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुईं बैठक में बार काउन्सिल ने कहा कि जब तक न्यासी समिति से 100 करोड़ रुपये नहीं मिल जाते हैं, वकीलों की मदद कर पाना मुमकिन नहीं है।एक या दो करोड़ रूपये से 5हजार रूपये प्रति अधिवक्ता को आर्थिक सहायता देना संभव नहीं है। जब तक कि प्रदेश सरकार या ट्रस्टी कमेटी सौ करोड़ रूपये नही दे देती। बैठक में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया से मिलने वाली एक करोड़ रूपए की मदद भी अभी तक नहीं मिली है । हाईकोर्ट के आदेश पर बार काउन्सिल ने वकीलों की सहायता की योजना तैयार करने के लिए शनिवार को बैठक बुलाई थी। जिसमे कुछ तय नहीं हो पाया था। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये सदस्यों में अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, उपाध्यक्ष देवेन्द्र मिश्र नगरहा, बार काउन्सिल आफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी, सदस्य सचिव अजय यादव, सदस्यगण अब्दुल रज्जाक खां,अरूण कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार शुक्ल, अखिलेश कुमार अवस्थी, जानकी शरण पांडेय, प्रशान्त सिंह अटल,प्रदीप कुमार सिंह, राकेश पाठक,पांचूराम मौर्य,अमरेन्द्र नाथ,सिंह एवं रोहिताश्व कुमार अग्रवाल शामिल थे।
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