नाबालिग लड़कियों के पिता ने 16 जून 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उनकी दो लड़कियां 14 जून की रात आठ बजे शौच करने गयी थी। लेकिन, लौटकर नहीं आयी। पुलिस ने उन्हें 20 जून को बस का इंतजार करते हुए पकड़ लिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कियों के अपहरण के आरोपित बलिया जिला के थाना नरही के सोनू कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने यह आदेश याची अधिवक्ता दिनेश राय को सुनकर पारित किया है।
विज्ञापन
मामले के अनुसार नाबालिग लड़कियों के पिता ने 16 जून 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उनकी दो लड़कियां 14 जून की रात आठ बजे शौच करने गयी थी। लेकिन, लौटकर नहीं आयी। पुलिस ने उन्हें 20 जून को बस का इंतजार करते हुए पकड़ लिया।
लड़कियों ने बयान दिया कि वे दीपक के साथ आंध्र प्रदेश गयी थीं। वापस आयी तो सोनू कुमार से मिली। दोनों लड़कियां लड़कों से प्यार करती हैं। वे शादी करने जा रही थीं। याची अधिवक्ता का कहना था कि लड़कियां अपनी मर्जी से गयी थी। अपहरण का आरोप निराधार है।