प्रदेश की जिला अदालतों, वाणिज्यिक अदालतों, रेरा न्यायाधिकरणों, पारिवारिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों में मंगलवार से पूरी क्षमता केसाथ कामकाज होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिला अदालतों में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए अभी तक 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने का आदेश दिया गया था।
महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना में जिला अदालतों, वाणिज्यिक अदालतों, रेरा न्यायाधिकरणों, पारिवारिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि आठ फरवरी से संशोधित दिशानिर्देश लागू होंगे। नए निर्देश के तहत पूरी क्षमता के साथ अधीनस्थ न्यायालयों को काम करना होगा।