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जलनिगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को भुगतान न करने पर हाईकोर्ट सख्त

Thu, 17 Jun 2021 08:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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court - फोटो : prayagraj
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उत्तर प्रदेश जल निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आदि का भुगतान न करने पर नाराजगी जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों न जल निगम का खाता जब्त कर रिटायर्ड कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाए। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव नगर विकास व चेयरमैन उप्र. जल निगम को 48 घंटे मे कारण बताने का निर्देश दिया है कि निगम का खाता क्यों न जब्त किया जाए।
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यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने जयमूर्ति देवी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 15 मार्च को इन अधिकारियों सहित जल निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया था कि आपस में बैठकर जल निगम कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान करने रास्ता निकाल कर भुगतान किया जाए। किंतु कुछ भी नहीं किया गया। जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और 48 घंटे में कारण बताने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा था कि सैकड़ों याचिकाएं कोर्ट में आ रही हैं। बताया जाता है फंड नहीं है। और वर्षों तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया जाता। इसपर कोर्ट ने जिम्मेदार शीर्ष अधिकारियों को रास्ता निकालने का आदेश दिया था। किंतु किसी के कान में जूं नही रेंगी तो कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है।
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