एक दर्जन डिग्री कॉलेजों की प्रबंध समितियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय को अगले सत्र की 10 दिन में संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिन कॉलेजों ने समय से निरीक्षण की अर्जी दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भइया राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से दर्जनों कॉलेजों को 2022-23 सत्र की संबद्धता देने से इन्कार करने के आठ अगस्त 22 के आदेश तथा शासनादेश 29 नवंबर 22 को मनमानापूर्ण करार देते हुए रद्द कर दिया है।
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एक दर्जन डिग्री कॉलेजों की प्रबंध समितियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय को अगले सत्र की 10 दिन में संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिन कॉलेजों ने समय से निरीक्षण की अर्जी दी है। कोर्ट ने कहा, कई कॉलेजों की याचिका कुलाधिपति के समक्ष वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर खारिज कर दी गई थी। इस आदेश का उन्हें भी लाभ मिलेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बाल गोविंद पटेल स्मारक डिग्री कॉलेज तथा अन्य सहित एक दर्जन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचियों को राज्य विश्वविद्यालय से सत्र 2021-22 की संबद्धता मिली थी, किंतु अकारण अगले सत्र की संबद्धता देने से विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने इन्कार कर दिया, जिसे याचियों ने चुनौती दी थी।