इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएचओ तरकुलवा, जिला देवरिया की विधि विरुद्ध गतिविधियों एवं क्रियाकलाप की जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक देवरिया से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बघराघा महुआरी गांव के निवासी कृष्ण विहारी राय की याचिका पर दिया है।
याची की ओर से कहा गया कि विपक्षियों ने याची के मकान पर उत्पात कर धमका रहे थे।जिसकी शिकायत थाना दिवस पर की गई। 15 जनवरी 23 को विपक्षियों ने विवाद किया और एसएचओ दिनेश कुमार मिश्र ने विपक्षियों की मिली भगत से याची के बेटे रूपेंद्र राय को शांतिभंग के अंदेशे में गिरफ्तार कर लिया। जब कि विपक्षियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
दूसरे दिन श्यामदेव राय सहित 13 विपक्षियों ने याची के निवास भवन को ध्वस्त कर दिया और संपत्ति लूट ली। जिसकी शिकायत याची ने एसएचओ सहित एसपी व गृह सचिव को की। एसएचओ पर विपक्षियों की मिलीभगत से अवैध कार्य करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर हाईकोर्ट की शरण ली है।