इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के सलेमपुर की एसडीएम से आदेश का पालन नहीं करने पर एक माह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के सलेमपुर की एसडीएम से आदेश का पालन नहीं करने पर एक माह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर दिया। याची ने देवरिया की लार पंचायत के लख्खू मोड़ से चनुकी मोड़ तक की मुख्य सड़क पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने से संबंधित याचिका दाखिल की थी।
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कोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। अतिक्रमण नहीं हटने पर याची ने अवमानना अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने सलेमपुर एसडीएम और संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि अब तक आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। आदेश का अनुपालन कर अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करें या कारण बताएं कि उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।