इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी भर्ती परीक्षा-2026 में आरक्षण नियमों के पालन को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने आलोक कुशवाहा की याचिका पर दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ की ओर से कृषि प्राविधिक सहायक के 2759 पदों पर भर्ती के लिए 24 मार्च 2026 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अनुरूप सीटों का निर्धारण नहीं किया गया। साथ ही आरक्षित वर्गों को निर्धारित अनुपात से कम सीटें दी गईं। कोर्ट ने सरकार से 29 मई 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।