एकलपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी। याची ने एकलपीठ के फैसले को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए तबादला आदेश रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई दो जजों की खंडपीठ कर रही थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया कार्यालय में लैब सहायक ओम प्रकाश गौड़ का तबादला 900 किमी दूर शामली करने के आदेश को तबादला नीति के खिलाफ करार देते हुए रद्द कर दिया है। कहा है कि सेवानिवृत्ति के छह माह बचे हैं। तबादला नीति के तहत सेवानिवृत्त होने से दो साल के भीतर कर्मी को उसी जिले में तैनाती का अधिकार है। इस विंदु पर एकलपीठ ने विचार नहीं किया। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को भी रद्द कर दिया है।
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एकलपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी। याची ने एकलपीठ के फैसले को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए तबादला आदेश रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई दो जजों की खंडपीठ कर रही थी।
याची ओम प्रकाश गौड़ की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने याचिका भी मंजूर कर ली है। याची का कहना था कि वह अगले तीन माह में मार्च 2022 में सेवा निवृत्त होने वाला है और उसका 15 जुलाई 21 को 900 किमी दूर तबादला कर दिया गया है। जिसे खंडपीठ ने तबादला नीति के खिलाफ करार देते हुए रद्द कर दिया है।