इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी पदों की भर्ती में उत्तर विकल्पों की गलती को दुरुस्त करने के लखनऊ पीठ के आदेश के पालन की कार्यवाही की जानकारी मांगी है। पूछा है कि आयोग ने निर्णय लिया है या नहीं। यदि निर्णय लिया है तो हलफनामा दाखिल करें। याचिका की सुनवाई छह मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मृत्युंजय सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है।