इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्टाफ नर्स, सिस्टर ग्रेड दो महिला भर्ती का कट ऑफ पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई आठ फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने प्रिया शर्मा की याचिका पर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्टाफ नर्स, सिस्टर ग्रेड दो महिला भर्ती का कट ऑफ पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई आठ फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने प्रिया शर्मा की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि लिखित परीक्षा के अंक के साथ यदि याची के पांच साल का अनुभव शामिल किया गया होता तो वह भी चयनित होती। आयोग ने ऐसा न कर गलती की है। इसपर कोर्ट ने आयोग से पत्रावली मांगी। सीलबंद पत्रावली के साथ विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। जिसे आयोग को वापस कर कट ऑफ की जानकारी मांगी गई है। याचिका को सुनवाई हेतु आठ फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है।