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High Court : अध्यापकों के तबादले पर नए सत्र से पहले निर्णय लें सचिव

Sat, 14 Jan 2023 12:41 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने अनुभव सिंह तथा 263 सहायक अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याची की ओर से कहा गया कि दिव्या गोस्वामी केस के फैसले के अनुसार याचियों को पसंद के जिले में स्थानांतरण की मांग का अधिकार है।
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मुकदमा - फोटो : demo pic
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं चित्रकूट जिले में कार्यरत सहायक अध्यापकों के नया सत्र शुरू होने से पहले उनकी पसंद के जिले में तबादले की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचियों को प्रत्यावेदन देने और उसे सकारण निस्तारित करने का आदेश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने अनुभव सिंह तथा 263 सहायक अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याची की ओर से कहा गया कि दिव्या गोस्वामी केस के फैसले के अनुसार याचियों को पसंद के जिले में स्थानांतरण की मांग का  अधिकार है। इसलिए एक अप्रैल से नया सत्र शुरू होने से पहले तबादले पर विचार किया जाय। इसमें कोई वैधानिक अड़चन नहीं है।

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