सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने आरोपी अनुज सिरोही की अर्जी पर दिया। अनुज के खिलाफ मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाने में अश्लील वीडियो बनाने, वायरल करने के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। याची के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप सीधे तौर पर सही नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सह-अभियुक्त विजय की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है और शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास है। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया।