प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिबंधक आशीष गर्ग को रिकार्ड के साथ 29 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची ड्राइवर पद पर नियुक्त किया गया। दो साल बीतने के बावजूद उसे ज्वाइन नहीं कराया जा सका। आपराधिक केस लंबित होने पर भर्ती कमेटी को निर्णय लेना है। समय देने के बाद भी निर्णय की जानकारी नहीं दी गई। नियुक्त होने के बाद भी वह इधर-उधर भटक रहा है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने महानिबंधक के लखनऊ में होने के कारण हाजिर होने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने भर्ती कमेटी के निर्णय और पत्रावली के साथ महानिबंधक को 29 मार्च को तलब किया है।
15 दिसंबर 2018 की भर्ती में याची चालक पद पर चयनित हुआ था। उसे छह दिसंबर 2019 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। 19 मई 2021 को ज्वाइनिंग के लिए महानिबंधक ने बुलाया भी मगर ज्वाइन नहीं कराया गया। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने कहा याची ने विचाराधीन आपराधिक केस का लेखा नहीं दिया है। इसलिए ज्वानिंग नहीं कराई जा रही है। कोर्ट ने भर्ती कमेटी को निर्णय लेने को कहा। मगर कोर्ट को निर्णय की जानकारी देने के लिए बार-बार समय मांगा गया। कोर्ट ने दो साल से ज्वाइन न कराने का कारण बताने का निर्देश दिया और कमेटी द्वारा निर्णय लेने में देरी को अफसोसजनक करार दिया। ब्यूरो