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सोनभद्र डीपीआरओ का चार्ज जूनियर अधिकारी को सौंपने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Thu, 09 Jul 2020 09:02 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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court - फोटो : prayagraj
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) धनंजय जायसवाल को सोनभद्र जिला पंचायत राज अधिकारी पद का कार्यभार सौंपने के प्रमुख सचिव के आदेश पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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कोर्ट ने कहा है कि एक तो धनंजय जायसवाल याची से सेवा में कनिष्ठ हैं, दूसरे इनका निलंबन आठ जून 20 को वापस हुआ और 13 जून को इन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी पद का कार्यभार सौंप दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिडला ने अपर जिला पंचायत राज अधिकारी विनोद कुमार की याचिका पर दिया है ।

याची का कहना है कि विपक्षी उनसे दो वर्ष जूनियर है। जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में याची को चार्ज मिलना चाहिए। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि याची की भी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्तता हो सकती है।
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नियमानुसार सहायक विकास अधिकारी या अपर जिला पंचायत राज अधिकारी किसी को भी जिला पंचायत राज अधिकारी पद का कार्यभार सौंपा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि विपक्षी निर्विवाद रूप से याची से जूनियर है। कोर्ट का आदेश है कि वरिष्ठता क्रम में कार्यभार सौंपा जा सकता है। किसी को भी पिक एंड चूज की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
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