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हाईकोर्ट : भ्रष्टाचार के मामले में मिली राहत, पुलिस को कार्रवाई न करने का निर्दश

Mon, 14 Mar 2022 10:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने राकेश कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने अपनी याचिका में 11 दिसंबर 2012 और 21 अक्तूबर 2021 के आदेश को रद्द करने और निचली कोर्ट में चल रही सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की थी।
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सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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भ्रष्टाचार के मामले में ललितपुर जिले के राकेश कुमार श्रीवास्तव को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत याची की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई पूरी होने तक पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत को भी मामले को जल्द सुनवाई कर अर्जी के निस्तारण का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने राकेश कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने अपनी याचिका में 11 दिसंबर 2012 और 21 अक्तूबर 2021 के आदेश को रद्द करने और निचली कोर्ट में चल रही सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की थी। याची के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला लंबित है।

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