फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को राहत नहीं

Tue, 09 Apr 2019 09:57 PM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
विज्ञापन
स्मृति ईरानी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी इमरान अंसारी को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। आरोपी ने देवरिया के खुखुदूं थाने में आईटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

विज्ञापन


याचिका पर न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा और न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की पीठ ने सुनवाई की। अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एके संड का कहना था कि आनंद गौतम नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सीटिंग सांसद का टिकट कटा, तीन बार चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी को टिकट मिला।

इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया करते हुए इमरान अंसारी ने स्मृति के संबंध में आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट लिखा, जिस पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता विनोद ठठेर ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें