केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी इमरान अंसारी को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। आरोपी ने देवरिया के खुखुदूं थाने में आईटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका पर न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा और न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की पीठ ने सुनवाई की। अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एके संड का कहना था कि आनंद गौतम नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सीटिंग सांसद का टिकट कटा, तीन बार चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी को टिकट मिला।
इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया करते हुए इमरान अंसारी ने स्मृति के संबंध में आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट लिखा, जिस पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता विनोद ठठेर ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।