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High Court : दलित नर्स से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर को जमानत देने से इन्कार, दो सह आरोपियों को मिली राहत

Fri, 28 Feb 2025 05:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रात में ड्यूटी कर रही दलित नर्स से दुष्कर्म करने के आरोपी डॉक्टर को जमानत देने से इन्कार कर दिया। वहीं, मुख्य आरोपी की मदद करने वाले सह आरोपी नर्स मेहनाज और वार्ड बॉय जुनैद को जमानत दे दी है।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रात में ड्यूटी कर रही दलित नर्स से दुष्कर्म करने के आरोपी डॉक्टर को जमानत देने से इन्कार कर दिया। वहीं, मुख्य आरोपी की मदद करने वाले सह आरोपी नर्स मेहनाज और वार्ड बॉय जुनैद को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों की अपील पर दिया।

मुरादाबाद के थाना तहकुरद्वारा में पीड़िता ने आरोपियों पर दुष्कर्म, एससी/एसटी एक्ट व अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 17 अगस्त 2024 की आधी रात को वह प्राइवेट अस्पताल में ड्यूटी पर थी। इस दौरान मुख्य आरोपी डॉ. शाहनवाज ने उसे अपने केबिन में बुलाया। उसने जाने से मना कर दिया।

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इस पर सह-आरोपी मेहनाज और जुनैद जबरन उसे केबिन के अंदर ले गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने दुष्कर्म किया। विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज भी अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं करते। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज में कई आपत्तिजनक दृश्य हैं।

न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुख्य आरोपी डॉ. शाहनवाज 19 अगस्त 2024 से जेल में है, लेकिन इस आधार पर उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपियों की मिलीभगत, सजा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सह आरोपियों को जमानत दे दी।

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