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High Court : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बताए...रिहायशी इलाके में चल रही आटा चक्की की आवाज तय मानक से कम है या अधिक

Thu, 15 Jan 2026 07:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के एक रिहायशी इलाके में चल रही आटा चक्की के संचालन से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानकारी मांगी है। कहा है कि 10 दिन में मशीन की नए सिरे से जांच कर बताएं कि उसकी आवाज तय मानक से अधिक है या कम।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के एक रिहायशी इलाके में चल रही आटा चक्की के संचालन से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानकारी मांगी है। कहा है कि 10 दिन में मशीन की नए सिरे से जांच कर बताएं कि उसकी आवाज तय मानक से अधिक है या कम। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने इमरान सिद्दीकी की याचिका पर दिया है।

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इमरान सिद्दीकी की आटा चक्की को तय मानक से अधिक आवाज करने के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने 29 अप्रैल 2024 और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने छह नवंबर 2025 के आदेश से बंद करने का आदेश दिया था। याची ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रार्थना की कि अधिकारियों को आटा चक्की के शांतिपूर्ण संचालन और कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने दलील दी कि याची की आटा चक्की तय मानक से अधिक आवाज नहीं कर रही। इसके बाद भी उसे बंद करने का आदेश दिया गया है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मशीन का नए सिरे से निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए 10 दिनों का समय दिया है। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।

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