सिलिंडर की जमाखोरी मामले में आरोपी को पांच दिन में नोटिस का जवाब देने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैस सिलिंडर की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी से जुड़े मामले में एजेंसी संचालक को कार्रवाई से पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि याची पांच दिन में नोटिस का जवाब दाखिल करे।
औरैया निवासी याची एजेंसी संचालक अजित मिश्रा के खिलाफ सिलिंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिला पूर्ति अधिकारी ने 12 मार्च को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को याची के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कॉरपोरेशन ने 19 मार्च 2026 को नोटिस जारी कर 15 दिन में याची से स्पष्टीकरण मांगा था।