इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक (टीजीटी ग्रेड) भर्ती-2025 के विज्ञापन में अनिवार्य योग्यता टीईटी प्रमाणपत्र का उल्लेख न करने को लेकर याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। इस पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने सुनवाई स्थगित करते हुए 21 अगस्त-2025 की तारीख तय की है।
जौनुपर निवासी याची अखिलेश और तीन अन्य ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) प्रमाणपत्र एक अनिवार्य योग्यता है। इसके बाद भी टीजीटी ग्रेड भर्ती 2025 के विज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। याची वकील ने दलील दी कि विज्ञापन में इस अनिवार्य योग्यता को शामिल न करना कानून के खिलाफ है। इस मामले में अब 21 अगस्त को सुनवाई होगी।