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UP : हाईकोर्ट का आदेश, याकूतपुर पुलिस चौकी कौन बनवा रहा है, जांच कर प्रमुख सचिव बताएं

Sat, 03 May 2025 12:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट को नहीं बता सके कि याकूतपुर में पुलिस चौकी कौन बना रहा है? अब कोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को जांच का आदेश दिया है।
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अदालत का आदेश - फोटो : istock
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विस्तार
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मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट को नहीं बता सके कि याकूतपुर में पुलिस चौकी कौन बना रहा है? अब कोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को जांच का आदेश दिया है। प्रमुख सचिव को अपनी जांच रिपोर्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में अदालत में पेश करनी होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सिराज मुस्तफा की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने दलील दी कि लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बन रही पुलिस चौकी याची के घर के ठीक सामने है। यह अनधिकृत तौर पर बन रही है। इससे याची के निकासी मार्ग में बाधा पहुंच रही है।

इससे पहले कोर्ट ने विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि यह निर्माण कार्य उनकी ओर से नहीं कराया जा रहा है। नगर निगम ने बताया कि वह गांव उनके क्षेत्र में नहीं है। वहीं, मुरादाबाद के एसएसपी ने बताया कि पुलिस चौकी के निर्माण की जानकारी उन्हें इस याचिका के जरिये मिली है। इसके बाद उन्होंने जांच कराई तो उन्हें मालूम चला है कि यह निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम करवा रहा है।

अधिकारियों के जवाब से हैरान कोर्ट ने मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से विस्तृत जानकारी मांगी थी। इस पर दाखिल हलफनामे पर अधिकारी ने बताया कि पुलिस चौकी का निर्माण स्मार्ट सिटी योजना के तहत नहीं कराया जा रहा है।

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