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UP : हाईकोर्ट का आदेश, पीड़िता और उसकी मां की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करें सीजेएम

Mon, 22 Sep 2025 07:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के सीजेएम को निर्देश दिया है कि वह वृंदावन में दर्ज एक आपराधिक मामले की पीड़िता और उसकी मां को 25 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होना सुनिश्चित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने दिया है।
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अदालत - फोटो : ANI
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के सीजेएम को निर्देश दिया है कि वह वृंदावन में दर्ज एक आपराधिक मामले की पीड़िता और उसकी मां को 25 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होना सुनिश्चित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने दिया है।

मथुरा के वृंदावन थाने में 31 मई 2022 को पीड़िता की मां ने एक युवक पर बेटी के साथ गलत काम करने के आरोप में पॉक्सो व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की किशोर न्याय बोर्ड मथुरा में सुनवाई चल रही है और पीड़िता का बयान दर्ज हो रहा है। इसी बीच आरोपी की मां ने किशोर न्याय बोर्ड में एक एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कहा कि पीड़िता, उसकी मां का नाम एफआईआर और आधार कार्ड में भिन्न है।

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जिसका बयान पीड़िता के तौर पर लिया जा रहा है वह असल में वह नहीं है। हालांकि, किशोर न्याय बोर्ड ने इस प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दी कि क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता। इस आदेश को आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। आरोपी के वकील शरदेंदु मिश्र ने दलील दी कि पीड़िता की पहचान ही सवालों के घेरे में है तो ट्रायल की प्रक्रिया कैसे जारी रह सकती है। इस पर कोर्ट ने पीड़िता व उसकी मांग को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 

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