मिर्जापुर के परमहंस आश्रम के पास 23 नवंबर 2014 को हुई दुर्घटना के मामले में मृत लेखपाल की पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण केआदेश को रद्द करते हुए याची को 46 लाख, दो हजार, 120 रुपये दुर्घटना दावा भुगतान करने का आदेश दिया है।
बीमा कंपनी को मुआवजे की रकम याचिका दाखिल करने के समय से साढ़े सात फीसदी ब्याज की दर से भुगतान करनी होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर, न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने मीनाक्षी श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।