दूसरे प्रदेश में पोस्टमार्टम कराने का किया था आग्रह
पोस्टमार्टम के दौरान शव की सील खोलने, पोस्टमार्टम होने और दुबारा सीलबंद करने की हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जाए। याची का तर्क है कि अल्ताफ की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। इसलिए पुलिस की पहुंच से दूर प्रदेश के बाहर पोस्टमार्टम कराया जाए।
कोर्ट ने पोस्टमार्टम की तीन प्रति तैयार कर वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ, न्यायिक जांच व मजिस्ट्रेटी जांच को सौंपने का निर्देश दिया है और कहा है कि यह कार्रवाई 10 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए।
इसके अलावा मामले में न्यायिक अधिकारियों को कार्यवाही में तेजी लाने और मजिस्ट्रेटी जांच को चार हफ्ते की अवधि के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चार सप्ताह के बाद सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।