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High Court Order : उम्रकैद के दोषी के मामले में पुलिस कमिश्नर हलफनामा दाखिल करें नहीं तो हों पेश

Thu, 12 Mar 2026 04:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी की अपील व जमानत अर्जी पर सुनवाई की। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को जवाबी हलफनामा दाखिल करने या 19 मार्च को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी की अपील व जमानत अर्जी पर सुनवाई की। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को जवाबी हलफनामा दाखिल करने या 19 मार्च को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने सूरज उर्फ सूर्य भूषण मिश्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।

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कोर्ट ने इससे पहले अधीनस्थ अदालत की पत्रावली तलब करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन न तो पत्रावली प्रस्तुत की गई और न ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि 26 जुलाई 2018 को फूलपुर थाने में सूरज मिश्रा उर्फ सूर्य भूषण मिश्रा, दो अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में विशेष अदालत ने 27 नवंबर 2025 को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निर्णय के खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की । 

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