हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर को जारी किया अवमानना नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन न किए जाने पर क्यों न अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए? छह जनवरी 2025 को सुनवाई की तिथि नियत की गई है।
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने प्रकाश चंद्र बिंद व अन्य की ओर से दाखिल किए गए अवमानना आवेदन पर यह आदेश दिया है। जौनपुर निवासी प्रकाश चंद्र बिंद व अन्य ने एससी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी दलील थी कि वह केवट व मल्लाह हैं, जो मझवार जाति की उपजाति हैं।
ऐसे में उन्हें एससी प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए डीएम को इस संबंध में तीन माह में उचित फैसला लेने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर याची ने हाईकोर्ट में अवमानना आवेदन दाखिल किया।
याची के वकील पुनीत कुमार शुक्ला ने दलील दी कि भारत के राजपत्र में मझवार जाति को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया गया है। उच्च न्यायालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश व उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश का भी हवाला देते हुए याची को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना की। न्यायालय ने अवमानना आवेदन पर डीएम जौनपुर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।