फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सरकार से मांगा जवाब

Mon, 24 Apr 2023 09:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ 63 दिन की देरी से दाखिल आपराधिक अपील पर राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
विज्ञापन
मुख्तार अंसारी - फोटो : सोशल मीडिया।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ 63 दिन की देरी से दाखिल आपराधिक अपील पर राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अपील की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने माफिया मुख्तार अंसारी की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।

 

 

गाजीपुर की एमपीएमएलए अदालत ने 15 दिसंबर 22 को मुख्तार अंसारी व अन्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसे अपील में चुनौती दी गई है।

अपील पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। उनका कहना था कि सत्र अदालत ने साक्ष्यों का सही परिशीलन नहीं किया है। उसे राजनीतिक कारणों से गैंगस्टर एक्ट में फंसाया गया है। फिलहाल अपील दाखिल करने में हुई देरी पर सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें