इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर की गैंगस्टर के तहत कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट गाजीपुर के डीएम की कार्रवाई को सही ठहराने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है। याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय दलील दी कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मंसूर अंसारी की 23 दुकानों को डीएम ने गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया था। आदेश नियमों का पालन किए बिना दिया गया था। कोर्ट ने कुर्की आदेश रद्द कर दिया।