फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में लोक अदालत का केस खारिज करना गलत

Fri, 10 Oct 2025 06:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में लोक अदालत का केस खारिज करना गलत है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के आदेश को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए रद्द कर दिया।
विज्ञापन
अदालत। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में लोक अदालत का केस खारिज करना गलत है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के आदेश को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने राजीव जैन की अर्जी पर दिया है। एटा निवासी राजीव ने चेक बाउंस मामले में ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर मामला नौ दिसंबर 2017 को लोक अदालत में आया। वहां बार-बार पुकारने पर भी शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो केस खारिज कर दिया गया। इस पर आवेदक ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालत को कोई भी लंबित मामला तभी सौंपा जा सकता है जब दोनों पक्षकार सहमत हों या किसी एक पक्षकार के आवेदन पर और न्यायालय को समझौते की संभावना दिखती हो। इस मामले में आवेदक की कोई सहमति नहीं ली गई और कोई सूचना भी नहीं दी गई। यदि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या निपटारा नहीं हो पाता है तो लोक अदालत को मामले का रिकॉर्ड वापस उस अदालत को भेजना होता है जहां से वह प्राप्त हुआ था। लोक अदालत के लिए शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के कारण मामले को खारिज करना या गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना पूरी तरह से अवैध है। लोक अदालत के पारित आदेश को रद्द कर दिया। इसी के साथ मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा को भेज दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें