इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कुर्क की गईं 18 दुकानों को रिलीज करने के आदेश का पालन नहीं होने पर डीएम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने वर्तमान डीएम को विपक्षी पक्षकार बनाते हुए अगली सुनवाई से पहले जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कुर्क की गईं 18 दुकानों को रिलीज करने के आदेश का पालन नहीं होने पर डीएम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने वर्तमान डीएम को विपक्षी पक्षकार बनाते हुए अगली सुनवाई से पहले जवाब मांगा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की एकल पीठ ने सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची का आरोप था कि तत्कालीन डीएम को 20 अप्रैल को अदालत के आदेश के अनुपालन के लिए पत्र भेजा गया था पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला।
मोहम्मदाबाद में मंसूर अंसारी की 18 दुकानें 16 दिसंबर 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई थीं। बाद में गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने दुकानों को रिलीज करने की अर्जी खारिज कर दी थी। डीएम के आदेश को सही ठहराया था।
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आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 12 मार्च 2026 को कुर्क दुकानों को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया था। मंसूर अंसारी की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई। इसी बीच तत्कालीन गाजीपुर के डीएम का तबादला हो गया, जिसके बाद याची की ओर से वर्तमान डीएम को पक्षकार बनाने की अर्जी दी गई। कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए वर्तमान डीएम से अगली सुनवाई तक जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।