फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : मुआवजा मामले में डीएम छह हफ्ते में प्रत्यावेदन का करें निस्तारण, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Fri, 15 May 2026 01:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे के मामले में हाथरस के डीएम को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कहा है कि प्रत्यादन पर पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करें।
विज्ञापन
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे के मामले में हाथरस के डीएम को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कहा है कि प्रत्यावेदन पर पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करें।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने रमेश गिरि व तीन अन्य की याचिका पर दिया। याचियों ने कहा कि सादाबाद तहसील में भूमि के अधिग्रहण के बावजूद मुआवजा राशि नहीं दी गई। साथ ही याचियों ने मुआवजा राशि संग ब्याज दिलाने की भी मांग की है।

याचियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि 10 दिसंबर 2025 को डीएम को प्रत्यावेदन दिया गया था पर कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका निस्तारित कर दी। डीएम को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लें। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें