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हाईकोर्ट : अल्लापुर में नहीं हुई निर्बाध जलापूर्ति तो अधिकारियों को भी नहीं मिलेगा पानी

Thu, 19 Oct 2023 04:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के अनुसार अल्लापुर के तिलक नगर में वर्ष 2021 से गंभीर जल संकट है। इसे दूर करने के लिए इस साल जून में पावर कॉर्पोरेशन ने एक ट्रांसफॉर्मर स्थापित कराया, जिससे ट्यूबवेल को बिजली मिली और क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकी।
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कोर्ट - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर के तिलक नगर में 10 हजार लोगों तक पानी की सप्लाई न पहुंचने के मामले में गंभीर रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने प्रयागराज के डीएम, पावर कॉर्पोरेशन के जीएम, जलकल विभाग के अधिकारियों को तलब कर लिया है। इसके साथ ही मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सरकारी अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं हुई तो अधिकारियों के घरों की जलापूर्ति भी काट दी जाएगी।

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हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के अनुसार अल्लापुर के तिलक नगर में वर्ष 2021 से गंभीर जल संकट है। इसे दूर करने के लिए इस साल जून में पावर कॉर्पोरेशन ने एक ट्रांसफॉर्मर स्थापित कराया, जिससे ट्यूबवेल को बिजली मिली और क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकी। हालांकि, जुलाई माह में ट्रांसफॉर्मर हटा दिया गया, जिससे फिर से क्षेत्र में गंभीर जल संकट खड़ा हो गया।


याचिका में ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन की बहाली के साथ जलापूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने प्रयागराज के डीएम, जलकल विभाग के अधिकारियों के साथ पावर कॉर्पोरेशन के जीएम को बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है। इसके साथ ही शाम तक क्षेत्र में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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