संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई।
संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट अब नौ फरवरी को सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है।
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संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध के दौरान हिंसा हो गई थी। यामीन ने आरोप लगाया कि इस दौरान तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर व अज्ञात पुलिस कर्मियों ने गोलियां चलाईं। इसमें उनके बेटे आलम ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली मार दी। यामीन ने आरोपी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग में सीजेएम कोर्ट के समक्ष वाद दायर किया था।
सीजेएम ने नौ जनवरी को अनुज चौधरी समेत 22 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और कोतवाल अनुज कुमार तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को शिकायतकर्ता यामीन के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तिथि नियत की है।