इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के थाना चेतगंज अंतर्गत बेनिया शॉपिंग कांप्लेक्स के दुकानदारों के लगातार किराया जमा करने पर उनके खिलाफ जब्ती सहित उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के थाना चेतगंज अंतर्गत बेनिया शॉपिंग कांप्लेक्स के दुकानदारों के लगातार किराया जमा करने पर उनके खिलाफ जब्ती सहित उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी किराया जमा होगा वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार व नगर निगम वाराणसी से याचिका पर जवाब मांगा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने खालिद नसीर व छह अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि इससे पहले सभी दुकानों का किराया जिलाधिकारी के सर्किल रेट से अप्रैल 2024 से बढ़ाया गया था।पांच साल बाद ही किराया बढ़ाने का करार है। लेकिन, नगर निगम ने किराये में मनमानी बढ़ोतरी कर दी है। जिसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। याचियों का कहना है कि 16 अप्रैल 2025 को दुकानों पर किराया जमा करने की नोटिस चस्पा किया गया और 21 अप्रैल 2025 को पुलिस बल के साथ सहायक नगर आयुक्त दुकान सीज करने आ गए।