फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे सरकार

Wed, 12 Nov 2025 12:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रयागराज की गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन
अदालत। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रयागराज की गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


याचियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि एलटी शिक्षक भर्ती 2018 के बाद अब 2025 में निकाली गई है। कोविड के चलते लगभग आठ साल के बाद भर्ती की जा रही है। इस देरी के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उम्र अधिक हो गई है। ऐसे में उन्हें आयु में छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इससे पहले कई भर्तियों में आयु की छूट दी है। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद याचियों को प्रत्यावेदन देने व प्राधिकारी को यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें