अवमानना अर्जी के खिलाफ स्पेशल अपील पोषणीय नहीं: कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना अर्जी के खिलाफ सामान्य परिस्थितियों में स्पेशल अपील पोषणीय नहीं है। इसके खिलाफ अपील तभी दाखिल की जा सकती है, जब अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मूल विवाद के गुण-दोष पर कोई फैसला सुनाया हो। या फिर किसी को अवमानना के लिए दंडित किया गया हो। इस टिप्पणी के साथ मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सोनभद्र निवासी अर्जुन उर्फ अर्जुन लाल प्रजापति की स्पेशल अपील खारिज कर। याची ने एकल पीठ के 19 जनवरी 2026 के उस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी, जिसमें उसकी अवमानना अर्जी को भ्रामक मानकर खारिज कर दिया गया था। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि एकल पीठ ने अवमानना अर्जी में उठाए गए बिंदुओं पर विस्तार से विचार नहीं किया।