रद्द करने के आदेश में नहीं बताए गए ठोस कारण
कोर्ट ने पाया कि टेंडर रद्द करने के आदेश में केवल अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख था। इसमें कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन बाद में हलफनामे के जरिये आदेश में दर्ज नहीं किए गए कारण नहीं जोड़ सकता। हालांकि, मूल रिकॉर्ड में कोर्ट ने पाया कि तकनीकी मूल्यांकन समिति ने कंपनी के अनुभव को परियोजना की जरूरतों के अनुरूप नहीं माना था। कंपनी ने हाथरस-जलेसर सड़क को चौड़ा करने और मजबूत करने का अनुभव प्रमाणपत्र दिया था, जबकि टाउनशिप के आंतरिक विकास कार्यों में सीवरेज पाइप बिछाने और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे काम भी शामिल थे।
अनिवार्य अनुभव शर्त से समझौता नहीं
कोर्ट ने कहा कि सड़क निर्माण के अनुभव को टाउनशिप के आंतरिक विकास के अनुभव के बराबर मानने से टेंडर की पात्रता शर्त का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। टाउनशिप के विकास के लिए अलग तरह की तकनीकी विशेषज्ञता आवश्यक है।