फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : सड़क निर्माण का अनुभव टाउनशिप के आंतरिक विकास कार्यों के बराबर नहीं

Wed, 21 Oct 2026 06:20 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़क बनाने और उसके रखरखाव का अनुभव टाउनशिप के आंतरिक विकास कार्यों के अनुभव के बराबर नहीं माना जा सकता।
विज्ञापन
अदालत। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़क बनाने और उसके रखरखाव का अनुभव टाउनशिप के आंतरिक विकास कार्यों के अनुभव के बराबर नहीं माना जा सकता। टेंडर में निर्धारित अनुभव संबंधी अनिवार्य शर्तों में मनमाने ढंग से छूट नहीं दी जा सकती। इससे परियोजना की गुणवत्ता और पात्रता के मानक प्रभावित होंगे।

विज्ञापन


इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने आगरा विकास प्राधिकरण की दो टाउनशिप में आंतरिक विकास कार्यों के लिए जारी टेंडर से जुड़े विवाद को लेकर दाखिल ठेकेदार की याचिका खारिज कर दी।

टेंडर रद्द करने को दी थी चुनौती

आगरा विकास प्राधिकरण ने सिंधुपुरम और यमुनापुरम टाउनशिप में आंतरिक विकास कार्यों के लिए ई-टेंडर जारी किए थे। याची निर्माण कंपनी ने दोनों परियोजनाओं के लिए बोली लगाई। 23 अप्रैल 2026 को तकनीकी बोलियां खुलने पर कंपनी को योग्य माना गया, लेकिन दो दिन बाद अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देकर दोनों टेंडर रद्द कर नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित कर ली गईं।
विज्ञापन


कंपनी ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर रद्द किए। वित्तीय बोलियां खोलने से पहले ही उनकी जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद नए टेंडर में अन्य ठेकेदारों को काम देने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिए गए।

Trending Videos

रद्द करने के आदेश में नहीं बताए गए ठोस कारण

कोर्ट ने पाया कि टेंडर रद्द करने के आदेश में केवल अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख था। इसमें कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन बाद में हलफनामे के जरिये आदेश में दर्ज नहीं किए गए कारण नहीं जोड़ सकता। हालांकि, मूल रिकॉर्ड में कोर्ट ने पाया कि तकनीकी मूल्यांकन समिति ने कंपनी के अनुभव को परियोजना की जरूरतों के अनुरूप नहीं माना था। कंपनी ने हाथरस-जलेसर सड़क को चौड़ा करने और मजबूत करने का अनुभव प्रमाणपत्र दिया था, जबकि टाउनशिप के आंतरिक विकास कार्यों में सीवरेज पाइप बिछाने और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे काम भी शामिल थे।
विज्ञापन

अनिवार्य अनुभव शर्त से समझौता नहीं

कोर्ट ने कहा कि सड़क निर्माण के अनुभव को टाउनशिप के आंतरिक विकास के अनुभव के बराबर मानने से टेंडर की पात्रता शर्त का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। टाउनशिप के विकास के लिए अलग तरह की तकनीकी विशेषज्ञता आवश्यक है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें