ट्रेजरी घोटाले के आरोपी को मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के बहुचर्चित ट्रेजरी घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी देव कुमार त्रिपाठी उर्फ बोग्गन त्रिपाठी की जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया। चित्रकूट के कर्वी कोतवाली नगर थाने में देव के खिलाफ विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की।
आवेदक के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वह 26 जनवरी 2026 से जेल में बंद है। आवेदक का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था। कथित ट्रेजरी घोटाले की कोई भी राशि उसके बैंक खाते में प्राप्त नहीं हुई है। केवल कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर एक बिचौलिए के रूप में आरोपित किया गया है। दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियों पर आवेदक को सशर्त रिहा करने का निर्देश दिया है।