इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में शाही ईदगाह कमेटी की ओर सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई करने और अन्य वादों की सुनवाई रोकने की मांग में दाखिल प्रार्थना पत्र का हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में शाही ईदगाह कमेटी की ओर सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई करने और अन्य वादों की सुनवाई रोकने की मांग में दाखिल प्रार्थना पत्र का हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया। इस पर कोर्ट ने सभी को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही अगली तिथि 12 सितंबर तय की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राममनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने दिया।
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हाईकोर्ट के 18 जुलाई 2025 के आदेश से वाद संख्या-17 (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य) को प्रतिनिधि वाद बनाया गया है। इसके बाद शाही ईदगाह कमेटी ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर वाद संख्या-17 पर सुनवाई करने और अन्य सभी वादों पर रोक लगाने की मांग की है। इसका हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया। इस पर कोर्ट ने विरोध करने वालों को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दबे विग्रह मामले में अधिवक्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन सर्वे पर रोक लगा रखी है। ऐसे में तब तक मामले में वाद बिंदु तय किए जाने चाहिए। उन्होंने वाद संख्या-13 में भी वाद बिंदु तय करने की मांग की।