इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के वेतन पर रोक के आदेश पर स्थगन के बावजूद भुगतान नहीं करने पर बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को अवमानना नोटिस जारी किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के वेतन पर रोक के आदेश पर स्थगन के बावजूद भुगतान नहीं करने पर बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक माह की मोहलत देते हुए चेतावनी दी है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर 16 मार्च को उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मनीष कुमार गुप्ता, प्राची तिवारी व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि याची की तैनाती बलिया सिवन कलां स्थित आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी।
डीआईओएस ने 27 अगस्त 2024 और नौ सितंबर 2024 को आदेश पारित कर याचियों का वेतन रोक दिया। इस आदेश के खिलाफ याचियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने डीआईओएस के आदेश पर रोक लगाते हुए वेतन सहित बहाली का आदेश दिया था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया अवमानन का मानते हुए नोटिस जारी किया है।