कोर्ट ने पाया कि मामला राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नीति के अंतर्गत है। मामले में आरोपी फूल सिंह और कल्लू पहले से ही जेल में हैं, इसलिए कोर्ट ने दोनों याचियों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन कोर्ट ने संबंधित अदालत को हरि उर्फ हरीश चंद्र और चरण नाम के अपीलकर्ताओं को हिरासत में लेने और शेष सजा काटने के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया। कोर्ट केसमक्ष याची कल्लू की ओर से तर्क दिया गया कि वह 20-21 साल जेल में काट चुका है। उसकी सज़ा की अवधि को देखते हुए उसे रिहा किया जाए। कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि यह उचित नहीं है।
एक अभियुक्त की हो चुकी है मौत
सुनवाई के दौरान पांच अभियुक्तों में कल्लू, फूल सिंह, हरि और चरण को जय सिंह की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। मामले में एक अन्य आरोपी जोगेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है।