नगर पालिका परिषद कर्मियों को दिया जाए पदोन्नत वेतनमान
इलाहाबाद हाईकोर्ट कहा कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो नगर पालिका परिषद के दोनों कर्मचारियों को पदोन्नत वेतन दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने योगेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर दिया।
झांसी निवासी याची नगर पालिका परिषद गुरसराय में कार्यरत थे। उन्हें एक फरवरी 1999 को पदोन्नत किया गया लेकिन आठ जनवरी 2001 को पदोन्नत आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका के लंबित रहने के दौरान 31 मई 2001 को ही पदोन्नत निरस्त करने वाला आदेश वापस ले लिया गया। इसके बावजूद याचियों को पदोन्नत वाले पद का वेतन अब तक नहीं दिया गया।
कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जब आदेश पहले ही वापस लिया जा चुका है तो कर्मचारियों को पदोन्नत वेतन मिलना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है तो पदोन्नत पद का वेतन दिया जाए। यदि कोई बाधा है तो उसे स्पष्ट रूप से याचियों को सूचित किया जाए।
शनिवार को खुली रहेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ
इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ 23 अगस्त शनिवार को खुली रहेगी। महाकुंभ के दौरान 31 जनवरी को मौनी अमावस्या की छुट्टी की गई थी। इसके बदले में 23 अगस्त को कार्य दिवस घोषित किया गया है। इसकी अधिसूचना निबंधक लिस्टिंग ने जारी की है।