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हाईकोर्ट बार का चुनाव स्थगित

Wed, 13 May 2015 12:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मताधिकार और सदस्यता को लेकर सात जजों की बेंच के फैसले के बाद मंगलवार को आम सभा ने एक बड़ा उलट फेर कर दिया। सैकड़ों सदस्यों की मांग पर बुलाई गई आपातकालीन आम सभा ने 27 मई को चुनाव कराने के संबंध में 24 अप्रैल को पारित आम सभा के प्रस्ताव को रद कर दिया। यह भी तय किया है कि आज यानी 12 मई तक जो लोग अप्रैल तक सदस्यता शुल्क और बकाया भुगतान कर चुके हैं उन सभी सदस्योें को मताधिकार प्राप्त होगा तथा इस सप्ताह के अंत तक भुगतान करने वालों को बार का वैध सदस्य माना जाएगा।
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बार के अध्यक्ष राकेश पांडेय और महासचिव सीपी उपाध्याय ने बताया कि करीब 800 सदस्यों की लिखित मांग पर आम सभा की आपात बैठक बुलाई गई। सभा में यह विचार हुआ कि अधिकतम सदस्यों की चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए। मौजूदा स्थिति में बीस फीसदी सदस्य ही मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है और न ही चुनी हुई कार्यकारिणी सही मायनों में बार का प्रतिनिधित्व करेगी। पिछले वर्ष 8000 मतदाताओं को देखते हुए अधिक से अधिक सदस्यों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। एल्डर कमेटी से मांग की गई है कि वह जुलाई में चुनाव की तिथि घोषित करे। आम सभा का प्रस्ताव एल्डर कमेटी को भेजा गया है। इस पर एल्डर कमेटी जो भी निर्णय लेगी उससे चुनाव की दिशा तय होगी।


एल्डर कमेेटी द्वारा नामित चुनाव अधिकारी वीपी श्रीवास्तव ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके मुताबिक दस मई तक बकाया जमा कर देने वाले सदस्य मतदान के अधिकारी होंगे। चुनाव अधिकारी का कहना है कि आठ मई को निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही चुनाव होगा।
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