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High Court : हाईकोर्ट ने आगरा के शाही हमाम के ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, स्मारक की सुरक्षा करने का आदेश

Fri, 27 Dec 2024 03:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति सलील राय और न्यायमूर्ति समीत गोपाल की अवकाश कालीन खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को चंद्रपाल सिंह राणा की याचिका पर दिया है। आगरा से करीब एक किलोमीटर दूर छीपीटोला में मुगलिया दौर का यह शाही हमाम मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में बनाया गया था।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के ऐतिहासिक शाही हमाम के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाते हुए सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है। साथ ही आगरा के पुलिस आयुक्त व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सख्त हिदायत दी है कि मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी तक स्मारक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की जाए।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सलील राय और न्यायमूर्ति समीत गोपाल की अवकाश कालीन खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को चंद्रपाल सिंह राणा की याचिका पर दिया है। आगरा से करीब एक किलोमीटर दूर छीपीटोला में मुगलिया दौर का यह शाही हमाम मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में बनाया गया था। अब इसकी हालत जर्जर है और इसे जमींदोज किया जा रहा है। हमाम के अहाते में करीब 25-30 कमरे हैं, जहां पर फल-सब्जी विक्रेता अपना सामान रखे हैं। साथ ही पहली मंजिल पर 12 से अधिक परिवार रहते हैं।

हमाम के आसपास घनी आबादी और बाजार हैं। 1620 में अली वर्दी खान ने इसका निर्माण कराया था। हाल ही में निजी व्यक्तियों द्वारा ध्वस्त करने का खतरा मंडरा रहा था। हमाम को बचाने के लिए कई संस्थाएं आगे आईं हैं।

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याची की ओर से पेश अधिवक्ता विक्रांत डबास, अधिवक्ता शाद खान व अधिवक्ता चंद्र प्रकाश सिंह ने दलील दी। कहा कि शाही हमाम की राष्ट्रीय महत्व की विरासत है। इसके विध्वंस के प्रयासों पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक साल पहले इस स्मारक का सर्वेक्षण किया था। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया था, लेकिन इसे अभी तक प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया गया है।

अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि स्मारक को बचाना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और सरकार का कर्तव्य है। कोर्ट ने सरकार से 27 जनवरी को मामले की विस्तृत जानकारी तलब की है। साथ ही आगरा सर्कल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हिदायत दी है कि अगली सुनवाई तक यह सुनिश्चित किया जाए कि हमाम के भवन व स्मारक को कोई क्षति न हो।
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