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UP : हाईकोर्ट ने सफाई इंस्पेक्टरों से खाद्य निरीक्षक का काम लेने के आदेश पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

Sat, 06 Jan 2024 06:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल विशेष अपील पर पारित किया है। प्रदेश के स्थानीय निकाय की तरफ से दाखिल विशेष अपील में एकल जज के 21 मार्च 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : Amar ujala
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष अपील बेंच ने एकल जज के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके द्वारा एकल जज ने प्रदेश के नगर निगमों एवं अन्य स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई निरीक्षकों को ट्रेनिंग कराकर सफाई इंस्पेक्टर के साथ-साथ फूड इंस्पेक्टर का भी काम करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाते हुए नगर विकास विभाग के सचिव तथा फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सचिवों से दो सप्ताह में इस मामले में उनका व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल विशेष अपील पर पारित किया है। प्रदेश के स्थानीय निकाय की तरफ से दाखिल विशेष अपील में एकल जज के 21 मार्च 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल जज ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह नगर निगमों के सेनेटरी इंस्पेक्टर्स को इस काम के साथ-साथ फूड इंस्पेक्टर का भी काम देने को लेकर ट्रेनिंग कराएं एवं अधिसूचना जारी करें।

प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल विशेष अपील पर अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी एवं अपर मुख्य अस्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने पक्ष रखा। कहा कि प्रदेश के नगर निगमों एवं अन्य स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई इंस्पेक्टरों से फूड इंस्पेक्टर का काम नहीं लिया जा सकता। क्योंकि, इनकी नियुक्ति सेनेटरी इंस्पेक्टर का काम करने को लेकर हुई है न कि फूड इंस्पेक्टर का काम करने के लिए है। 

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