फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट : वरिष्ठ सहायक सेंट्रल जेल से अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक

Thu, 17 Feb 2022 12:15 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि विभाग ने याची का वेतन निर्धारित किया। उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रफीक मसीह केस में स्पष्ट कहा है कि यदि धोखे से अधिक वेतन नहीं लिया गया है।
विज्ञापन
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय कारागार वाराणसी में वरिष्ठ सहायक रंभा श्रीवास्तव से तीन लाख, 24 हजार, 840 रुपये अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने दिया है।

विज्ञापन




याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि विभाग ने याची का वेतन निर्धारित किया। उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रफीक मसीह केस में स्पष्ट कहा है कि यदि धोखे से अधिक वेतन नहीं लिया गया है।



विभाग की गलती से अधिक वेतन भुगतान किया गया है। तो ऐसी राशि की विभाग वेतन से वसूली नहीं कर सकता। इसके विपरीत वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने वेतन से अधिक भुगतान की वापसी करने का आदेश दिया है। जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें