इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिका में रह रहे जीजा की डिग्री का इस्तेमाल कर डॉक्टर बनने के आरोपी अभिनव सिंह उर्फ डॉ. राजीव गुप्ता की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिका में रह रहे जीजा की डिग्री का इस्तेमाल कर डॉक्टर बनने के आरोपी अभिनव सिंह उर्फ डॉ. राजीव गुप्ता की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने दिया है।
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मामला ललितपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि ललितपुर निवासी अभिनव सिंह अपने जीजा की डिग्री का इस्तेमाल कर मेडिकल कॉलेज में डॉ. राजीव गुप्ता के नाम से कार्डियोलॉजिस्ट पद पर पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहे थे। इस फर्जीवाड़े की शिकायत उनकी बहन ने ही की थी।
इसके बाद उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामनरेश सोनी की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तहरीर में बताया कि 10 दिसंबर को अमेरिका निवासी डॉ. सोनाली सिंह ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि उनके भाई इंजीनियर अभिनव सिंह ने उनके पति डॉ. राजीव गुप्ता की पहचान, एमबीबीएस और एमडी की डिग्रियां चुराकर मेडिकल कॉलेज में नौकरी हासिल की है।
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इसके बाद पुलिस ने उन्हें 12 दिसंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमानत पर रिहाई के लिए अभिनव सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दलील दिया कि उन्होंने अपनी डिग्री के आधार पर नौकरी पाई है। बतौर सुबूत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।